नवजात की गला घोंटकर हत्या, 7 माह बाद केस दर्ज

छत्तीसगढ़ संवाददाता महासमुंद, 29 जुलाई। सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम तोरेसिहा में किसी अज्ञात ने नवजात शिशु की गला घोंटकर हत्या कर कोठार के दीवार के पास फेंकने के मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच के 7 माह बाद अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मालूम हो कि इस मामले में प्रार्थी विजय प्रकाश प्रधान ने पुलिस को बताया था कि अपने गांव का कोठार साफ-सफाई कराया था, जिसे देखने 17 नवंबर 2023 को शाम करीब 4.30 बजे गया। अपने कोठार को घूम कर देखा तो कोठार के दीवार के पास एक अज्ञात नवजात शिशु मृत हालत में पड़ा था। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई थी। जांच में पाया गया कि अज्ञात आरोपी द्वारा नवजात शिशु को डिलीवरी के बाद मृत अवस्था में डाल दिया गया। मृत शिशु का मेडिकल कॉलेज रायपुर से पीएम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु का तरीका मानव वध की प्रकृति का होने संबंधी लेख किया गया। मृत्यु का कारण गला दबाने व घोटने से होना पाया गया। पुलिस ने जांच के बाद 26 जुलाई को अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

नवजात की गला घोंटकर हत्या, 7 माह बाद केस दर्ज
छत्तीसगढ़ संवाददाता महासमुंद, 29 जुलाई। सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम तोरेसिहा में किसी अज्ञात ने नवजात शिशु की गला घोंटकर हत्या कर कोठार के दीवार के पास फेंकने के मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच के 7 माह बाद अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मालूम हो कि इस मामले में प्रार्थी विजय प्रकाश प्रधान ने पुलिस को बताया था कि अपने गांव का कोठार साफ-सफाई कराया था, जिसे देखने 17 नवंबर 2023 को शाम करीब 4.30 बजे गया। अपने कोठार को घूम कर देखा तो कोठार के दीवार के पास एक अज्ञात नवजात शिशु मृत हालत में पड़ा था। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई थी। जांच में पाया गया कि अज्ञात आरोपी द्वारा नवजात शिशु को डिलीवरी के बाद मृत अवस्था में डाल दिया गया। मृत शिशु का मेडिकल कॉलेज रायपुर से पीएम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु का तरीका मानव वध की प्रकृति का होने संबंधी लेख किया गया। मृत्यु का कारण गला दबाने व घोटने से होना पाया गया। पुलिस ने जांच के बाद 26 जुलाई को अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है।