मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक टेलीविजन या अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिये मीडिया कव्हरेज के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1 - 08/04/2024

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक टेलीविजन या अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिये मीडिया कव्हरेज के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1 - 08/04/2024