हत्या के आरोपी को उम्र कैद

छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 28 मई। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की । प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि - आरोपी पर भादवि की धारा 302 के अधीन दण्डनीय इस अपराध का आरोप है कि 7 मई 2023 की शाम 7 बजे से 8 मई की प्रात: 9 बजे के मध्य स्थान स्कूल परिसर खासपारा ग्राम मसोरा अंतर्गत थाना व जिला कोण्डाागंव में लालचंद कोर्राम का गमछा से गला घोंटकर उसकी हत्या की । घटना के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि प्रार्थी नरपति कोर्राम ने 8 मई 2023 को सुबह 10.30 बजे सरपंच व ग्राम के अन्य व्यक्तियों के साथ उपस्थित होकर मर्ग सूचना दर्ज कराया कि उसका भतीजा लालचंद कोर्राम 7 मई 2023 की शाम 6 बजे गांव के आरोपी बन्नूराम कोर्राम के साथ घर आया था, उसके बाद लालचंद कोर्राम घर का लाईट लजाकर शाम करीब 7 निकला था जो रात्रि में घर वापस नहीं आया। 8 मई को प्रात: प्रार्थी का भाई सुखचंद उसे बताया कि लालचंद कोर्राम स्कूल परिसर में पड़ा हुआ है, हाथ पैर ठण्डा हो गया है। तब प्रार्थी अपने भाई सुखचंद के साथ जाकर स्कूल परिसर मसोरा में देखा तो स्कूल के बाउण्ड्री के अंदर सेप्टिक टैंक के पास लालचंद चित अवस्था में मृत पड़ा था उसके गले में निशान दिखायी दे रहा है। प्रार्थी की सूचना थाना कोण्डागांव में दने पर मर्ग सूचना कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 150/2023 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि घटना के समय वह नशे की हालत में था, लालचंद को मारना नहीं चाहता था, उसने लालचंद के गले को गमछा से खींच दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी । संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 302 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। कोण्डागांव जिले के सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 100.0 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताने का निर्णय पारित किया है।

हत्या के आरोपी को उम्र कैद
छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 28 मई। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की । प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि - आरोपी पर भादवि की धारा 302 के अधीन दण्डनीय इस अपराध का आरोप है कि 7 मई 2023 की शाम 7 बजे से 8 मई की प्रात: 9 बजे के मध्य स्थान स्कूल परिसर खासपारा ग्राम मसोरा अंतर्गत थाना व जिला कोण्डाागंव में लालचंद कोर्राम का गमछा से गला घोंटकर उसकी हत्या की । घटना के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि प्रार्थी नरपति कोर्राम ने 8 मई 2023 को सुबह 10.30 बजे सरपंच व ग्राम के अन्य व्यक्तियों के साथ उपस्थित होकर मर्ग सूचना दर्ज कराया कि उसका भतीजा लालचंद कोर्राम 7 मई 2023 की शाम 6 बजे गांव के आरोपी बन्नूराम कोर्राम के साथ घर आया था, उसके बाद लालचंद कोर्राम घर का लाईट लजाकर शाम करीब 7 निकला था जो रात्रि में घर वापस नहीं आया। 8 मई को प्रात: प्रार्थी का भाई सुखचंद उसे बताया कि लालचंद कोर्राम स्कूल परिसर में पड़ा हुआ है, हाथ पैर ठण्डा हो गया है। तब प्रार्थी अपने भाई सुखचंद के साथ जाकर स्कूल परिसर मसोरा में देखा तो स्कूल के बाउण्ड्री के अंदर सेप्टिक टैंक के पास लालचंद चित अवस्था में मृत पड़ा था उसके गले में निशान दिखायी दे रहा है। प्रार्थी की सूचना थाना कोण्डागांव में दने पर मर्ग सूचना कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 150/2023 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि घटना के समय वह नशे की हालत में था, लालचंद को मारना नहीं चाहता था, उसने लालचंद के गले को गमछा से खींच दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी । संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 302 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। कोण्डागांव जिले के सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 100.0 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताने का निर्णय पारित किया है।