पशुओं की तस्करी, 5 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर, 21 अप्रैल। मवेशियों को बुचडख़ाना ले जाते 5 आरोपियों को सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 मवेशियों को बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को थाना सीतापुर पुलिस टीम कों मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति ग्राम गुतूरमा सीतापुर की ओर से काफी संख्या में मवेशियों को मारते-पीटते हुए पैदल हांकते हुए बुचडख़ाना ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर रवाना होकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों कों पकडक़र पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम बिरबल तिर्की (40), भरोस पैकरा (35), सदाशिव पैकरा (43), ब्रेरसन किंडो (30) व सतीश कुमार पैकरा (35) बताया गया। आरोपियों के कब्जे से 20 रास मवेशी मौके से जब्त किया गया एवं आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ किये जाने पर मवेशियों को पैदल हाकते हुए बुचडख़ाना ले जाना स्वीकार किया गया, जो आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना सीतापुर में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 120/24 धारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6,10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 11 (1) (घ) के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

पशुओं की तस्करी, 5 आरोपी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर, 21 अप्रैल। मवेशियों को बुचडख़ाना ले जाते 5 आरोपियों को सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 मवेशियों को बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को थाना सीतापुर पुलिस टीम कों मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति ग्राम गुतूरमा सीतापुर की ओर से काफी संख्या में मवेशियों को मारते-पीटते हुए पैदल हांकते हुए बुचडख़ाना ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर रवाना होकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों कों पकडक़र पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम बिरबल तिर्की (40), भरोस पैकरा (35), सदाशिव पैकरा (43), ब्रेरसन किंडो (30) व सतीश कुमार पैकरा (35) बताया गया। आरोपियों के कब्जे से 20 रास मवेशी मौके से जब्त किया गया एवं आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ किये जाने पर मवेशियों को पैदल हाकते हुए बुचडख़ाना ले जाना स्वीकार किया गया, जो आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना सीतापुर में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 120/24 धारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6,10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 11 (1) (घ) के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।